कोर्ट ने पुलिस को भारतीय वायुसेना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका

बेंगलूरु रोड-रेज मामला

कोर्ट ने पुलिस को भारतीय वायुसेना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शहर की पुलिस को निर्देश दिया कि वह भारतीय वायुसेना अधिकारी विंग कमांडर शिलादित्य बोस के खिलाफ रोड-रेज की घटना के संबंध में दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे| न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर ने २४ अप्रैल को बोस द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की वैधता को चुनौती दी गई थी|

पुलिस ने सबसे पहले बोस पर कॉल सेंटर कर्मचारी विकास कुमार एस.जे. द्वारा हमला करने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी| बाद में, पुलिस ने कुमार द्वारा दर्ज की गई जवाबी शिकायत के आधार पर बोस के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की| घटना सोमवार को सी.वी. रमन नगर के पास हुई| अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में निर्देश दिया है, पुलिस कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करेगी और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता को तलब नहीं करेगी| याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करना चाहिए| इस अदालत की अनुमति के बिना आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाएगा|

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