150 परिवारों को गांव खाली करने का नोटिस

वक्फ कानून बनने के बाद भी वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी जारी

 150 परिवारों को गांव खाली करने का नोटिस

15 सौ साल पुराने चंद्रशेखर स्वामी मंदिर पर भी वक्फ का दावा

चेन्नई, 15 अप्रैल (एजेंसियां)। वक्फ संशोधन विधेयक के दोनों सदनों से पारित होकर और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर के बाद कानून बनने के बाद भी तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी जारी है। तमिलनाडु के एक गांव में 150 परिवारों को अपनी जमीनें खाली करने के लिए वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। ये कृषि वाली भूमि हैजिसके सहारे इन परिवारों का पेट पलता है। मामला वेल्लोर जिले के अनईकट्टु तालुका के कट्टुकोलै गांव का है। वक्फ बोर्ड के इस नोटिस के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मसले पर चुप्पी साधे हुई है।

वक्फ बोर्ड ने इन 150 परिवारों की जमीनों को वक्फ की सम्पत्ति घोषित कर दी है। वक्फ की यह घोषणा देश में वक्फ कानून बनने के बाद हुई है। पीड़ितों ने वेल्लोर के डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। वक्फ बोर्ड के सैयद अली सुल्तान शाह के नाम से ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि गांव की जमीनें दरगाह की हैं। ग्रामीण या तो जमीन खाली कर दें या फिर दरगाह को टैक्स देना शुरू कर दें। पिछली चार पीढ़ियों से वहां रह रहे ग्रामीणों की आजीविका पूरी तरह कृषि पर ही आधारित है। उनके पास काम का कोई दूसरा जरिया नहीं है।

इन ग्रामीणों में से अधिकतर के पास सरकार द्वारा जारी किया गया दस्तावेज है। इन्होंने डीएम से संरक्षण और स्पष्टता की मांग की है। ग्रामीणों में भय का माहौल है। वो आशंकित हैं कि उनसे उनकी आजीविका का एकमात्र साधन भी छीन लिया जाएगा। डीएम ने ग्रामीणों को फिलहाल रेंट नहीं देने के लिए कहा है। तमिलनाडु के कांग्रेस विधायक हसन मौलाना ने कहा, एक बार जो जमीन वक्फ की हो जाती हैवह सदा के लिए वक्फ की ही रहती है। विधायक ने ग्रामीणों को उनकी जमीन का टैक्स देने को कहा। ग्रामीणों ने बताया कि बालाजी नाम के एक शख्स के घर और दुकान पर भी वक्फ ने दावा ठोक दिया है।

तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड 1500 वर्ष पुराने मंदिर पर भी दावा ठोक चुका है। खास बात ये है कि 1500 वर्ष पूर्व तक इस्लाम भी अस्तित्व में नहीं था। तमिलनाडु में त्रिची के नजदीक स्थित पूरे तिरुचेंथुरई गांव को ही वक्फ की सम्पत्ति बता दिया गया था। यह पूरा मामला तब सामने आयाजब राजगोपाल नाम के एक व्यक्ति ने अपनी एक एकड़ दो सेंट जमीन राजराजेश्वरी नामक व्यक्ति को बेचने का प्रयास किया। राजगोपाल जब अपनी जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचेतो उन्हें पता चला कि जिस जमीन को बेचने के बारे में वह सोच रहे हैं वह उनकी है ही नहीं बल्किजमीन वक्फ हो चुकी है और अब उसका मालिक वक्फ बोर्ड है।

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गांव में मानेदियावल्ली समीथा चंद्रशेखर स्वामी मंदिर है। यह मंदिर 1500 साल पुराना है। मंदिर के पास तिरुचेंथुरई गांव और उसके आसपास 369 एकड़ की सम्पत्ति है। ग्रामीणों का सवाल था कि क्या यह मंदिर सम्पत्ति भी वक्फ बोर्ड के स्वामित्व में है और इसका आधार क्या हैगांव के लोगों के पास जमीन के दस्तावेज भी मौजूद थे। वक्फ ने राजस्व विभाग को पत्र भेजकर कहा था कि जो व्यक्ति गांव की जमीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आते हैंउन्हें वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसीप्राप्त करना पड़ेगा।

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