फर्जी दस्तावेज पर विनायक ग्रुप ने ली 113 करोड़ की छूट
सपा विधायक अबू आजमी है विनायक ग्रुप का पार्टनर
लखनऊ, 06 अप्रैल (एजेंसियां)। फर्जी पूर्णता प्रमाणपत्र देकर आयकर विभाग से 113 करोड़ रुपए की छूट लेने वाले वाराणसी के विनायक ग्रुप से अब वसूली होगी। आयकर विभाग के मुताबिक विनायक ग्रुप से जुर्माने और ब्याज के साथ करीब 200 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे। इसकी जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से भी साझा की जाएगी।
ईडी भी विनायक ग्रुप के खिलाफ जांच कर रहा है। ईडी ने हाल ही में आयकर विभाग से पूछा था कि ग्रुप के प्रोजेक्ट वरुणा गार्डन का फर्जी पूर्णता प्रमाणपत्र जमा करने से कितने राजस्व का नुकसान हुआ है ताकि उसी आधार पर कंपनी के संचालकों की संपत्तियों को जब्त किया जा सके। समूह के ठिकानों पर छापे में फर्जी पूर्णता प्रमाणपत्र मिलने के बाद आयकर विभाग के निर्देश पर वाराणसी विकास प्राधिकरण ने विनायक ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी विवेचना अभी जारी है।
प्राधिकरण की ओर से पुलिस को जानकारी दी गई है कि प्रमाणपत्र में जिस अधिकारी का दस्तखत है, उस नाम का कोई व्यक्ति कभी तैनात ही नहीं रहा है। इसी मुकदमे के आधार पर ईडी ने विनायक ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था और बैंक में जमा विनायक ग्रुप के संचालकों के करीब 4 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए थे। अब ईडी आयकर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करते हुए सम्पत्तियों को जब्त कर सकता है।
ईडी की जांच में सामने आ चुका है कि महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष अबू आजमी विनायक ग्रुप के पार्टनर हैं। उन्होंने ग्रुप के साथ मिलकर वाराणसी की कई बेशकीमती सम्पत्तियां खरीदी थीं। इसके लिए मुंबई से हवाला के जरिए रकम भेजी गई थी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हवाला के जरिये रकम मंगाकर सम्पत्तियों की खरीद-फरोख्त की आयकर विभाग और ईडी गहनता से जांच कर रहे हैं। हालांकि, विनायक ग्रुप को बीते दिनों निर्णायक प्राधिकारी ने राहत भी दी थी और आयकर विभाग ने सम्पत्तियों को जब्त करने के आदेश को खारिज कर दिया था। अब आयकर विभाग निर्णायक प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ भी अपील करने जा रहा है।