भाजपा ने सिद्धरामैया के ‘तुगलक दरबार’ की आलोचना की

भाजपा ने सिद्धरामैया के ‘तुगलक दरबार’ की आलोचना की

टेंडरों में मुसलमानों को कोटा देने का मामला

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| कर्नाटक भाजपा ने सरकारी निविदाओं में मुसलमानों के लिए ४ प्रतिशत आरक्षण लागू करने के कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है|

उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर ’तुगलक दरबार’ चलाने और विधानसभा में विपक्ष को दरकिनार करने का आरोप लगाया है| विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बी वाई विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि मंगलवार को बिना उचित चर्चा के चुपके से विधेयक पेश किया गया| भाजपा सिद्धरामैया के तुगलक शैली के शासन का दृढ़ता से विरोध करती है| विजयेंद्र ने चेतावनी दी कि भाजपा इस विधेयक को विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह चुनौती देगी और यदि आवश्यक हुआ तो मामले को उच्च न्यायालय में ले जाएगी|

उन्होंने कांग्रेस पर वास्तविक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया| उन्होंने कहा अगर कांग्रेस को वास्तव में अल्पसंख्यकों की परवाह होती, तो वह उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय उनकी शिक्षा और आजीविका में सुधार के लिए काम करती| उन्होंने भाजपा को अल्पसंख्यक विरोधी के रूप में चित्रित करने के लिए सीएम सिद्धरामैया की भी आलोचना की|

उन्होंने कहा भाजपा मुसलमानों के खिलाफ नहीं है| यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार थी जिसने मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए ट्रिपल तलाक को खत्म किया| मोदी सरकार के तहत कल्याणकारी पहलों पर प्रकाश डालते हुए, विजयेंद्र ने कहा कि जन धन और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं ने सभी समुदायों को लाभान्वित किया है, जबकि कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से अल्पसंख्यकों को राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है|

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इस बीच, सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विधानसभा में कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता संशोधन (केटीपीपी) विधेयक पेश किया, जिसमें बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोटा को उचित ठहराया गया| राज्य के कानून मंत्री एच के पाटिल ने विधेयक पेश किया, जिसमें बताया गया कि अब आरक्षण में एससी के लिए १७.१५ प्रतिशत, एसटी के लिए ६.९५ प्रतिशत, श्रेणी २ए के लिए १५ प्रतिशत और श्रेणी २बी (मुस्लिम) के लिए ४ प्रतिशत शामिल हैं| सरकारी निर्माण परियोजनाओं के लिए पात्रता सीमा भी १ करोड़ रुपये से बढ़ाकर २ करोड़ रुपये कर दी गई है|

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