आज से मनरेगा मजदूरी ३४९ से बढ़ाकर ३७० प्रतिदिन
मांड्या/शुभ लाभ ब्यूरो| महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कामगारों के लिए दैनिक मजदूरी १ अप्रैल से ३४९ से बढ़ाकर ३७० प्रति व्यक्ति कर दी गई है|
सोमवार को इस अपडेट की घोषणा करते हुए, मांड्या जिला पंचायत की सीईओ के.आर. नंदिनी ने कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मजदूरी संशोधन के संबंध में एक आदेश जारी किया है| उन्होंने कहा कि नई मजदूरी दर २०२५-२६ वित्तीय वर्ष के लिए लागू होगी| मनरेगा के तहत, प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में १०० दिनों का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित किया जाता है| संशोधित मजदूरी के साथ, १०० दिन काम पूरा करने वाला परिवार अब ३७,००० रुपये कमा सकता है, जबकि पिछले साल यह ३४,९०० रुपये था| योजना की समावेशी प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए, नंदिनी ने इस बात पर जोर दिया कि मनरेगा के तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान मजदूरी मिलती है, जिससे ग्रामीण रोजगार में लैंगिक समानता सुनिश्चित होती है| मजदूरी संशोधन से ग्रामीण परिवारों की आय में सुधार होने की उम्मीद है क्योंकि यह योजना जॉब कार्ड धारकों को १०० दिन का रोजगार सुनिश्चित करती है|