एमसीसी ने अवैध प्लास्टिक फ्लेक्स बैनरों पर कार्रवाई की, जुर्माना लगाया
मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| मेंगलूरु सिटी कॉरपोरेशन (एमसीसी) ने अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध प्लास्टिक फ्लेक्स बैनर पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है, और अब हटाने का अभियान शुरू हो गया है| अधिकारियों ने क्लॉक टॉवर, एमजी रोड और डीसी बंगला क्षेत्र सहित प्रमुख स्थानों पर लगाए गए अनधिकृत प्लास्टिक फ्लेक्स बैनर को हटाना शुरू कर दिया है|
एमसीसी के नियमों के अनुसार, प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को पहली बार में २,००० रुपये का जुर्माना देना होगा| यदि उल्लंघन दोहराया जाता है, तो जुर्माना बढ़ाकर ४,००० रुपये कर दिया जाएगा| आगे के उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस का व्यापार लाइसेंस रद्द करना और परिसर को सील करना शामिल है|
लोगों को हेल्पलाइन पर कॉल करके अवैध प्लास्टिक फ्लेक्स बैनर की रिपोर्ट करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है| नागरिक उल्लंघन की तस्वीरें ले सकते हैं और उन्हें प्रवर्तन प्रयासों में अधिकारियों की सहायता के लिए व्हाट्सऐप के माध्यम से भेज सकते हैं| वर्तमान में, प्रतिबंध केवल प्लास्टिक फ्लेक्स बैनर पर लागू होता है|
हालांकि, कपड़े के बैनर और अन्य प्रचार सामग्री को एमसीसी से पूर्व अनुमोदन के साथ अनुमति दी जाती है| कपड़े के बैनर लगाने वालों को २०० रुपये का शुल्क देकर अनुमति लेनी होगी, जो १५ दिनों के लिए स्वीकृति प्रदान करता है| इसके अतिरिक्त, सभी बैनरों पर प्रिंटर का नाम और संपर्क विवरण प्रदर्शित होना चाहिए| अगर शहर में कोई फ्लेक्स या बैनर दिखता है तो लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं|