सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर होगा मामला दर्ज: मंत्री

सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर होगा मामला दर्ज: मंत्री

कलबुर्गी/शुभ लाभ ब्यूरो| आबकारी मंत्री आर.बी. तिम्मापुर ने कहा कि कलबुर्गी संभाग में इस वर्ष उन लोगों के खिलाफ ३५९ मामले दर्ज किए गए हैं जो अधिकतम खुदरा मूल्य पर शराब खरीदकर सार्वजनिक स्थानों, पार्कों और शहर के बाहरी इलाकों में मौज-मस्ती के साथ पीते हैं|

यहां शुक्रवार को संभागीय आबकारी विभाग की प्रगति समीक्षा बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए सीएल ७ की सीमा बढ़ाई जा रही है, ताकि लोग निर्धारित स्थानों पर बैठकर शराब पी सकें और पुलिस विभाग की मदद से सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी| यह देखा गया है कि पड़ोसी राज्यों से इस क्षेत्र में गांजा (मारिजुआना) की बिक्री के मामलों में वृद्धि हुई है, तथा पड़ोसी राज्यों में सार्वजनिक रूप से बेची जानेवाली सेंदी की बढ़ती खपत भी एक समस्या है|

संबंधित विभागों को कलबुर्गी क्षेत्र में मारिजुआना की बिक्री को रोकने के निर्देश दिए गए हैं| सीमा पर चेक पोस्टों सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर निगरानी रखने की सलाह दी गई है| बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे मारिजुआना और अन्य घातक नशीले पदार्थों की बिक्री को रोकने के साथ-साथ गांवों के घरों में भी शराब की बिक्री को रोकने के लिए कदम उठाएं| बैठक में लघु उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री तथा यादगीर जिला प्रभारी शरणबसप्पा दर्शनपुर, विधायक अल्लमप्रभु पाटिल, अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन एवं अपराध) डॉ. वाई. मंजूनाथ, संयुक्त आबकारी नागराजप्पा आदि अधिकारी उपस्थित थे|

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