मुस्लिम ठेकेदारों के लिए ४ प्रतिशत कोटा के लिए केटीपीपी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने निविदाओं में

मुस्लिम ठेकेदारों के लिए ४ प्रतिशत कोटा के लिए केटीपीपी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| कर्नाटक मंत्रिमंडल ने निविदाओं में मुस्लिम ठेकेदारों को ४ प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है| आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी| मंत्रिमंडल ने कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) विधेयक को भी मंजूरी दी, जो शहरी क्षेत्रों में किए जा रहे अभ्यास के समान सभी अनधिकृत ग्रामीण संपत्तियों को ’बी’ खाता प्रदान करने का प्रयास करता है|

इस विधेयक में लगभग ९० लाख ग्रामीण संपत्तियों को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिनके पास खाता नहीं है| सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल ने हेब्बाल में कृषि विभाग से संबंधित ४.२४ एकड़ भूमि को दो साल के लिए किराए-मुक्त आधार पर अंतर्राष्ट्रीय फूल नीलामी बेंगलूरु (आईएफएबी) के लिए देने के प्रस्ताव पर चर्चा की| जनवरी में आग लगने की घटना के बाद बेंगलूरु बायोइनोवेशन सेंटर में उपकरणों के पुनर्निर्माण और प्रतिस्थापन के लिए ९६.७७ करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी देने पर भी चर्चा हुई| सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) में सुधार के उपायों पर चर्चा की| उन्होंने बताया कि केपीएससी में सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने और केपीएससी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक खोज समिति गठित करने का निर्णय लिया गया|

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