धार्मिक स्थलों पर तय मानकों से तेज नहीं बजेगा लाउडस्पीकर

धार्मिक स्थलों पर तय मानकों से तेज नहीं बजेगा लाउडस्पीकर

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (एजेंसियां)। अब दिल्ली में किसी भी जगह लाउडस्पीकर लगाने पर पुलिस से परमिशन लेनी होगी। टेंट हाउस से लाउडस्पीकर लेने पर भी पुलिस परमिशन होना जरूरी होगा। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी टेंटलाउडस्पीकर और जनरेटर आपूर्तिकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे स्थानीय पुलिस की लिखित अनुमति के बिना उपयोगकर्ताओं को उपकरण न दें।

दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर तय मानकों से तेज नहीं बजेगा। किसी भी जगह लाउडस्पीकर लगाने पर पुलिस से परमिशन लेनी होगी। सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता। टेंट हाउस से लाउडस्पीकर लेने पर भी पुलिस परमिशन होना जरूरी होगा।

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी टेंटलाउडस्पीकर और जनरेटर आपूर्तिकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे स्थानीय पुलिस की लिखित अनुमति के बिना उपयोगकर्ताओं को उपकरण न दें। जिला डीसीपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपूर्तिकर्ता इस आवश्यकता का अनुपालन करें और अनुपालन न करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।

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